यूपी में अब सिगरेट और तंबाकू बेचने को भी लेना होगा लाइसेंस तो कहीं चुनाव में मिला लालीपाप हो रहा खतम
लखनऊ
यूपी में सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। नगर निगम वाले शहरों के लिए आदेश जारी।
लखनऊ में पहले से लागू है नियम,अयोध्या,कानपुर, गोरखपुर,वाराणसी,प्रयागराज, अलीगढ़,आगरा, मेरठ, सहारनपुर,मुरादाबाद, फिरोजाबाद बरेली व शाहजहांपुर में लागू होगी व्यवस्था।
पहली बार ₹2000 जुर्माना ,दूसरी बार ₹5000 और तीसरी बार पकड़े जाने पर ₹5000 जुर्माने के साथ दर्ज होगी एफआईआर।
रिपोर्ट :- जिशान अहमद, रिपोर्टर
चुनाव में दिया लालीपाप अब हो गयी खत्म : माधौगंज, हरदोई
टूटी सड़क पर प्रतिदिन किसी न किसी का एक्सीडेंट हो रहा है प्रशासन से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है प्रतिदिन किसी न किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह सड़क बिलग्राम मल्लावां से संपर्क मार्ग है।
रिपोर्ट :- नौशाद खान, तहसील रिपोर्टर
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