उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क का आदेश होने के बावजूद भी नहीं हुई मकान की कुर्की : फतेहपुर
उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क का आदेश होने के बावजूद भी नहीं हुई मकान की कुर्की : फतेहपुर
16 अगस्त की अंतिम तिथि देने के बाद भी नहीं हुई कुर्की
राजनीतिक नेता से लेकर जनपद के आला अधिकारियों की चौखट का दरवाजा खटखटा चुकी है पीड़िता
5 वर्ष की पुत्री को लेकर दर-दर भटक रही पीड़िता
छल कपट के जरिए जेठानी ने देवरानी बॉस की 5 वर्ष की पुत्री को घर से किया बेघर
यदि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करने पर मजबूर होगी पीड़िता
पुलिस प्रशासन के समक्ष पीड़िता ने दे रखा है सुसाइड नोट
यदि पीड़िता के द्वारा उठाया जाता है कोई गंभीर कदम तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भारत देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े दावे पेश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में महिला सुरक्षा अभियान के कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए तथा महिला संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई कर महिला को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा उनका यह बड़ा बयान भले ही अन्य जनपदों में लागू हो रहा हो किंतु जनपद फतेहपुर में महिला सुरक्षा अभियान की योजना पूरी तरीके से विफल होता नजर आ रहा है।
मामला फतेहपुर जनपद के खलील नगर का है जहां के निवासी गुलनाज बेगम पत्नी मोहम्मद अली जिला अधिकारी से लेकर, उप जिला अधिकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर खाद्य एवं रसद मंत्री व पुलिस प्रशासन लेकर पुलिस अधीक्षक की तक की चौखट में जाकर न्याय पाने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रही है वहीं पीड़िता ने बताया कि खलील नगर मैं उनके साथ ससुर का एक मकान है जिस पर पीड़िता व उनके पत्नी तथा उनके जेठ अहमद अली व उनकी पत्नी उजमा अली लगभग 13 वर्ष से रह रहे हैं इस दौरान सन 2021 अप्रैल माह से पीड़िता की सास की वृद्ध अवस्था में मृत्यु होने के बाद घर में कलह शुरू हो गई वहीं पीड़िता के पति ने बताया कि उनके बड़े भाई अहमद अली ने पिता की संपत्ति को छल कपट के जरिए अपनी अपनी के नाम करवा लिया था वहीं पीड़िता की जेठानी आए दिन अपशब्दों का प्रयोग करते वे लड़ाई झगड़े पर अमादा हो जाती है वहीं पीड़िता ने बताया कि उन्हें घर से निकालने के लिए उनकी जेठानी ने पीड़िता के पति के ऊपर अपनी पुत्री के मामले को लेकर पीड़िता के पति के ऊपर छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत करा कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने पर तुली हुई है वहीं पीड़िता दिनांक 3 अगस्त को समय लगभग 11:50 मिनट पर अपनी 5 वर्ष की पुत्री को पड़ोसी के यहां छोड़कर आबू नगर पुलिस चौकी गई हुई थी जहां से उसे सदर कोतवाली जाने को कहा गया वहीं पीड़िता सदर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी को आप बीती बताते हुए फूट-फूट कर रोने लगी वहीं कोतवाली प्रभारी द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने का अवशासन दिया गया जिस बात को सुन पीड़िता अपने घर वापस पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खोला गया तब पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी मौके पर पहुंची पीआरबी के सिपाहियों ने दरवाजा खुलवाने का भरपूर प्रयास किया परंतु दरवाजा नहीं खोला जा सका उसके बाद पीड़िता रात्रि समय लगभग 12:30 बजे पुनः कोतवाली पहुंची और उसे घर के अंदर कराने की बात कही वहीं कोतवाली प्रभारी द्वारा यथक प्रयास करने के बावजूद भी उपरोक्त दबंग महिला ने घर का दरवाजा नहीं खोला उस दिन से लेकर आज तक पीड़ित महिला अपने 5 वर्ष की पुत्री को लेकर दर-दर भटक रही है और न्याय की उम्मीद पर अधिकारियों की चौखट का दरवाजा खटखटा रही है परंतु उसे कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है।
उप जिला अधिकारी के आदेश पत्रक वाद संख्या 6017/2021 कंप्यूटरी कृत वाद संख्या T202102250106017 अहमद अली आदि बनाम मोहम्मद अली आदि के अंतर्गत धारा 145/ 146 अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता।
निर्णय प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर की जांच आख्या दिनांक 5 अगस्त 2021 में नजरी नक्शा के आधार पर प्रारंभ हुई प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर द्वारा अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया गया कि थाना स्थानी के मोहल्ला खलील नगर में नवाजुद्दीन का मकान स्थित है जिसमें नवाबुद्दीन की बहुएं क्रमशाह उजमा पत्नी अहमद अली वाह गुलनाज पत्नी मोहम्मद अली निवासी गण खरीद नगर थाना कोतवाली सदर अपने पतियों क्रमशः अहमद अली व मोहम्मद अली वह अपने बच्चों के साथ आवासीय मकान के बंटवारे कब्जे को लेकर उभय पशुओं में जो आपस में सगे भाई व देवरानी जेठानी हैं काफी गहरा विवाद है उभय पक्ष धन बबल से संपन्न है मकान को कब्जे दारी को लेकर दोनों पक्षों में काफी कसी दगी है जिससे कभी भी उभय पक्षों द्वारा गहरा विवाद करके शांति व्यवस्था को भंग किया जा सकता है तथा कानून संघर्ष होने की पूर्ण संभावना है विवाद के दृष्टिगत उभय पक्षों के विरुद्ध दिनांक 26 जून 2021 को अंतर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है विवाद की गंभीरता को देखते हुए उक्त मकान को अंतर्गत धारा 146 सीआरपीसी कुर्क किया जाना आवश्यक है विवादित मकान तथा मौके पर नजरी नक्शा रिपोर्ट भी संगलन हैं प्रथम दृश्य प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर की जांच आख्या उचित प्रतीत होती है यद्यपि प्रश्न गत मामले में धारा 145(1) दंड अपराध संख्या के अंतर्गत आदेश जारी किया जा चुका है परंतु उक्त विवादित मकान के संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया कि मकान में कब्जे दारी को लेकर दोनों पक्षों में काफी विवाद चला आ रहा है तथा विपक्ष कभी भी गहरा विवाद कर शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं एवं कानूनी संघर्ष होने की पूर्ण संभावना है प्रश्न पत्र प्रकरण अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति का है ऐसी स्थिति में मोहल्ला खलील नगर में स्थित नवाबुद्दीन के मकान को धारा 146(1) दंड अपराध संख्या के अंतर्गत कुर्क कर के किसी निष्पक्ष व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
आदेश
मोहल्ला खलील नगर कोतवाली सदर तहसील व जिला फतेहपुर में स्थित नवाबुद्दीन के मकान को धारा 146(1) दंड अपराध संख्या के अंतर्गत कुर्क किया जाता है आदेश की एक प्रति प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो चुकी यह उक्त विवादित मकान को कुर्क करके किसी निष्पक्ष व्यक्ति की सुपुर्दगी में देना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या नियत तिथि 16 अगस्त 2021 के पूर्व न्यायालय में प्रेषित करें।
वही पिछले 20 दिनों से 5 वर्ष की पुत्री को लेकर पीड़ित महिला दर-दर भटक रही है ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा अभियान व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं के मामले में किसी प्रकार का कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा है और पीड़ित महिला दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं क्या सक्षम अधिकारियों को पीड़ित महिला का दर्द नजर नहीं आता या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए।
रिपोर्ट :- रवि कश्यप, फतेहपुर
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