ओमीक्रोन के चलते प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : लखनऊ
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ओमिक्रॉन पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला - ओमिक्रॉन पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला - लगाया नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह में 200 लोग होंगे शामिल
ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं शादी समारोह में 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी!
देश के विभिन्न राज्यों में कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यूपी में शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यूपी की योगी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा. हर दिन रात के 11 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य होगा.
होटल और मॉल में मास्क-सैनिटाइजर अनिवार्य- यूपी सरकार ने होटल और मॉल में मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है. बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जाने की बात कही है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. यूपी में अब तक दो ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं.
वहीं टीम-9 की बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि देश के किसी भी राज्य से एवं विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए. साथ ही निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है.
चुनावी रैली पर रोक नहीं- इधर, सरकार की ओर से चुनावी और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई गई है. बता दें कि इसी गुरूवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम से चुनाव रोके जाने और इलेक्शन रैली रद्द कर देने की बात कही थी.गाया नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह में 200 लोग होंगे शामिल
ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं शादी समारोह में 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी!
देश के विभिन्न राज्यों में कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यूपी में शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यूपी की योगी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा. हर दिन रात के 11 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य होगा.
होटल और मॉल में मास्क-सैनिटाइजर अनिवार्य- यूपी सरकार ने होटल और मॉल में मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है. बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जाने की बात कही है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. यूपी में अब तक दो ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं।
वहीं टीम-9 की बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि देश के किसी भी राज्य से एवं विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए. साथ ही निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है।
चुनावी रैली पर रोक नहीं- इधर, सरकार की ओर से चुनावी और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई गई है. बता दें कि इसी गुरूवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम से चुनाव रोके जाने और इलेक्शन रैली रद्द कर देने की बात कही थी।
रिपोर्ट :- जिशान अहमद, रिपोर्टर
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